कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम
कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार प्रवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयलपॉम एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन
योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
1. कृषक पात्रता एवं शर्तें :-
1.1 आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
1.2 समस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्त, लघु एवं अर्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। ‘’पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो।
1.3 ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
1.4 एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
2. देय अनुदान:- कृषकों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण दिशा-निर्देशों के परिशिष्ठ-1 पर उपलब्ध है।
3. आपूर्ति स्त्रोत :- अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
4. कृषि यंत्रों का क्रय :-
4.1 हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्रों का क्रय :- कृषक उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी का यंत्र सम्बन्धित जिले के कृषि कार्यालय में ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् जारी
प्रशासनिक स्वीकृति के 45 दिवस के भीतर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें।
प्रशासनिक स्वीकृति के 45 दिवस के भीतर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें।
5. अनुदान आवेदन हेतु समय सीमा :- सम्बन्धित कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्त बिल की प्रति अविलम्ब कार्यालय में अनुदान हेतु प्रस्तुत करनी होगी। कृषक सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा।
6. अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया :- कृषकों को अनुदान प्राप्त करने के लिये अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क्, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केण्ड कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती सम्बन्धित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी
श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन पत्र के साथ कृषक को जनाधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्केण्ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।
श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन पत्र के साथ कृषक को जनाधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्केण्ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।
6.1 यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. अनुदान क्लेम्स का निस्तारण :-
7.1 कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा।
7.2 अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा।
7.3 पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजनाओं का लाभ लेने के लिये अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / सहायक निदेशक, कृषि (वि0) / उपनिदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।