कृषकों के खेतों की तारबन्दी कार्यक्रम
• नीलगाय व आवारा पशुओे से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय तिलहन मिशन (60:40) में नवाचार कार्यक्रम अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों को लक्षित कर तारबन्दी कार्यक्रम चालू किया गया ।
• राष्ट्रीय तिलहन मिशन (60:40) अन्तर्गत ही नवाचार कार्यक्रम में सामुदायिक आधार पर तारबन्दी कार्यक्रम लिया जा रहा है।
• एक कृषक समूह में कम से कम 3 कृषक तथा 5 हैक्टेयर जमीन होनी चाहिये।
• तारबन्दी हेतु पेरीफेरी के (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 40,000/- जो भी कम हो अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर Prorata Basis पर अनुदान देय होगा)।
• प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।
• अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन करना होता है सहायता के लिए स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
• अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा।
• तारबन्दी किये जाने से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
• उदाहरण :- कृषक समूह की न्यूनतम 20 बीघा पक्की जमीन की तारबंदी किया जाना आवश्यक है जिसमें यदि किसी किसान की 500 मीटर लम्बाई तारबंदी आती है तो भी किसान को अधिकतम 400 मीटर के लिए 40 हजार रूपये का अनुदान देय है। यदि समूह में किसी किसान की 300 मीटर मेड आती है तो उसे 30 हजार रूपये अधिकतम अनुदान देय होगा।